इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक विभिन्न चरणों में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना लिंगानुपात में सुधार करना कन्या भ्रूण हत्या को रोकना बाल विवाह को समाप्त करना और बेटियों को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त बनाना है।
इस लेख में हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे इसके लाभ पात्रता आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां।
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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी पहल है जिसे 1 अप्रैल 2019 को लागू किया गया था।
इस योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2019 में की थी इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक को ₹25000 की राशि 6 विभिन्न चरणों में दी जाती है
शुरुआत में यह राशि ₹15000 थी लेकिन 2023 में इसे बढ़ाकर ₹25000 कर दिए गया। 2024 तक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के लगभग 24 लाख से अधिक बेटियों को मिल चुका है। करीब 10 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। यह योजना मिशन शक्ति 5.0 के तहत संचालित की जा रही है।जो बेटियों के सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक व्यापक अभियान है।
योजना का उद्देश्य:
- बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना
- कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम
- बाल विवाह पर रोक
- लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना
- उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
- समाज में लिंगानुपात सुधारना
कौन-कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल वही परिवार उठा सकते हैं।जो उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हो और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख से कम हो,
कुछ जरूरी शर्तें:
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम होनी चाहिए
- अधिकतम दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा
- अगर जुड़वा बेटियां होती है तो दोनों को लाभ मिलेगा
- गर पहले से एक बेटी है और फिर जुड़वा बेटियां होती है। तो तीनों बेटियों को योजना में शामिल किया जाएगा।
- गोद ली गई बेटी को भी योजना में जोड़ा जा सकता है
योजना के लिए आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सबसे आसान तरीका:
- सिटिजन सर्विस पोर्टल पर क्लिक करें
- रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करें और निर्देश पढ़ें
- आई एग्री को ठीक से पढें और आगे बढ़े
- अब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा
- मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन करें
- मांगी गई जानकारी भरे और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
- फॉर्म को सबमिट करें
- आपका आवेदन पूरा होने के बाद इसकी स्थिति पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है
अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं आ रहा है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आप ऑफलाइन फॉर्म भरकर खंड विकास अधिकारी, उप जिला अधिकारी, जिला प्रोबेशन ऑफिसर या मुख्य प्रोबेशन ऑफीसर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- ध्यान दें आवेदन फार्म केवल बाय हैंड स्वीकार किए जाएंगे डाक या कोरियर से भेजे गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे।
जरूरी दस्तावेज:
जो सबसे जरूरी और हम दस्तावेज है वह इस प्रकार है:
आधार कार्ड- मां बेटी दोनों का
निवास प्रमाण पत्र-यूपी का स्थाई निवासी होना जरूरी है
आय प्रमाण पत्र-परिवार की आय 3 लाख से कम होना चाहिए
जन्म प्रमाण पत्र-बच्ची का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद होना चाहिए
बैंक पासबुक-खाता की जानकारी PFMS में दर्ज होना चाहिए
पासपोर्ट साइज फोटो-हाल ही की फोटो लगानी होगी
स्कूल प्रमाण पत्र-यदि बच्ची स्कूल में पढ़ रही है तो
योजना का लाभ क्या है:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक कुल ₹25000 की आर्थिक सहायता 6 विभिन्न श्रेणियां में प्रदान की जाती है यह श्रेणियां और उनमें दीजिए आने वाली राशि का निम्नलिखित विवरण नीचे दे रहा हूं:
- प्रथम श्रेणी: बेटी के जन्म पर ₹5000
- द्वितीय श्रेणी: जन्म के 1 साल के भीतर पूर्ण टीकाकरण और 1 अप्रैल 2018 से पहले जन्म ना हुआ हो तो ₹1000
- तीसरी श्रेणी: कक्षा एक में दाखिला लेने पर ₹2000
- चौथी श्रेणी: कक्षा 6 में दाखिला लेने पर ₹2000
- पांचवीं श्रेणी: कक्षा 9 में दाखिले लेने पर ₹3000
- छठी श्रेणी: कक्षा 12 पास करने और स्नातक किया डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर ₹7000 रुपए
यह राशि PFMS के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। यदि बेटी की उम्र 18 वर्ष से कम है तो यह राशि माता-पिता के खाते में जाती है।
पैसे कैसे मिलते हैं:
इस योजना के तहत मिलने वाली सभी राशि सीधे बैंक खाते में PFMS के माध्यम से भेजी जाती है।
- अगर बेटी 18 साल से कम है तो पैसे मां के खाते में भेजे जाएंगे
- मां नहीं होने पर पिता के खाते में और अगर माता-पिता दोनों नहीं है तो अभिभावक के खाते में राशि जाएगी
- 18 वर्ष की उम्र के बाद अंतिम किस्त बेटी के स्वयं के खाते में भेजी जाती है
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